सहारनपुर: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खनन वाहनों व गन्ना परिवहन से जुड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम पर महत्वपूर्ण बैठक

बैठक कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में आयोजित

सहारनपुर—जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आशीष तिवारी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में खनन से संबंधित वाहनों एवं गन्ना तौल केंद्र से चीनी मिल तक आने-जाने वाले वाहनों द्वारा होने वाली संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में परिवहन, सुरक्षा एवं नियमों के पालन को सुनिश्चित करने से जुड़े अहम निर्देश जारी किए गए।

एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी वाहन स्वामी अपने वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाएं। बिना एचएसआरपी प्लेट वाले किसी भी वाहन को सड़क पर न चलाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई वाहन बिना एचएसआरपी के पाया जाता है तो वाहन स्वामी के साथ-साथ संबंधित पट्टाधारक एवं क्रेशर स्वामी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

30 नवंबर तक सभी वाहन एचएसआरपी और नंबर पेंटिंग सुनिश्चित करें

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए कि 30 नवंबर की सुबह तक सभी वाहन स्वामी अपने वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट और वाहन की बॉडी पर नंबर पेंट करवाना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय सीमा के बाद ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान एवं वाहन सीज करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पट्टाधारक और क्रेशर स्वामी कैमरा सिस्टम 24×7 संचालित रखें

जिलाधिकारी ने पट्टाधारकों एवं क्रेशर स्वामियों को निर्देश दिए कि वे अपने पट्टा विलेख, डीड एवं भंडारण लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप सभी कैमरा सिस्टम को 24×7 व्यवस्थित ढंग से संचालित रखें। कैमरे सही दिशा में फोकस हों तथा उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए। इसके साथ ही किसी भी दशा में ओवरलोड उपखनिज न भरा जाए।

बिना VTS रजिस्ट्रेशन और बिना AIS-140 GPS डिवाइस वाले वाहनों में लोडिंग पर रोक

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सख्त निर्देश दिए कि पट्टाधारक एवं क्रेशर स्वामी किसी भी ऐसे वाहन में उपखनिज लोड न करें, जिसमें VTS (Vehicle Tracking System) पंजीकरण और AIS-140 GPS डिवाइस न लगी हो। यदि किसी द्वारा ऐसे वाहनों में उपखनिज लोड किया जाता है तो उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्रवाई की जाएगी।

प्रशिक्षित व योग्य चालक ही रखें, शराब सेवन पर शून्य सहनशीलता

बैठक में वाहन स्वामियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे वही चालक रखें जिन्होंने वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, तथा जो नशे का सेवन नहीं करते हों। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, चिकित्सीय प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज मौजूद होना अनिवार्य है।

साथ ही यह भी कहा गया कि वाहन चालकों पर तेज गति से वाहन चलाने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव न बनाया जाए।

गन्ना परिवहन के लिए रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्

गन्ना परिवहन से संबंधित बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी ट्रैक्टर-ट्रॉली पर रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य रूप से लगाया जाए। गन्ने की मात्रा सीमित होनी चाहिए ताकि ओवरलोडिंग से दुर्घटनाओं की संभावनाएं न बढ़ें। ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट का होना भी आवश्यक बताया गया।

ट्रैक्टर का पंजीकरण, बीमा एवं चालक की आयु का पालन अनिवार्

जिलाधिकारी ने कहा कि ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन एवं बीमा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में नाबालिग द्वारा ट्रैक्टर न चलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी चीनी मिलें और उनके ठेकेदार गन्ना परिवहन से जुड़े इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।

अधिकारियों एवं सभी संबंधितों की उपस्थिति

इस बैठक में एसपी देहात श्री सागर जैन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री संतोष बहादुर सिंह, एआरटीओ श्री एम.पी. सिंह, जिला गन्ना अधिकारी श्री सुशील कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही समस्त स्टोन क्रशर स्वामी, पट्टाधारक एवं समस्त ट्रांसपोर्टर्स ने भी बैठक में भाग लिया।


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